हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017: प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की लिमिट तय
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की लिमिट तय कर दी है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से...
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की लिमिट तय कर दी है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से कम से कम एक दिन पहले चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की लिमिट तय कर दी है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से कम से कम एक दिन पहले चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा।
चुनावी खर्च को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई तथा सीपीएम के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक के बाद राजपूत ने कहा कि प्रतिनिधि अलग खाता चुनाव एजेंट के साथ संयुक्त रूप से भी खोल सकते हैं।
प्रत्याशी को 20,000 रुपये से ज्यादा के खर्च के लिए अकाउंट पेयी चैक जारी करने होंगे। प्रत्येक विधानसभा में कुल 28 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च नहीं होना चाहिए। इस खर्च में जनसभाएं, रैलियां, पोस्टर, बैनर वाहन तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापन शामिल है।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि को जनसभाओं तथा रैलियों के संबंध में व्यय योजना को प्रार्थना पत्र के साथ स्वीकृति के लिए जमा करना होगा। यदि बिना स्वीकृति के चुनाव अभियान के लिए किसी वाहन का प्रयोग किया गया तो निर्वाचन अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे।
इसके अलावा प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव व्यय के लिए रजिस्टर बनाना होगा।