जीएसटीः एक अक्टूबर से नहीं बिकेंगे पुराने एमआरपी वाले सामान, माल होगा जब्त
एक अक्तूबर से पुराने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर सामान नहीं बिकेंगे। देश में जीएसटी लागू होने से पहले बना माल जब्त हो सकता है। पुराने सामान बेचने की समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही...
एक अक्तूबर से पुराने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर सामान नहीं बिकेंगे। देश में जीएसटी लागू होने से पहले बना माल जब्त हो सकता है। पुराने सामान बेचने की समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है।
उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 1 अक्तूबर से पुरानी और नई एमआरपी के साथ सामान बेचने की समय सीमा बढ़ने की संभावना कम है। यदि कोई आयातक या कंपनी आवेदन करती है, तो उस पर ‘केस टू केस’ स्तर पर इजाजत देने पर विचार हो सकता है।
तीन माह का मिला था समय
सरकार ने एक जुलाई से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद कंपनियों और आयातकों को पुरानी एमआरपी का माल खत्म करने के लिए तीन माह यानी तीस सितंबर तक समय दिया था। कहा गया था कि वह पुरानी एमआरपी के साथ नई एमआरपी लिखकर बाजार में अपना सामान बेच सकते हैं।
राज्यों से मांगी जानकारी
मंत्रालय के मुताबिक नई एमआरपी के साथ बाजार में सामान पहुंचाने के लिए तीन माह का वक्त बहुत है। ऐसे में इस छूट को आगे बढ़ाने की उम्मीद कम है। फिर भी उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों से इस बारे में जानकारी मांगी है। ताकि, तीस सितंबर से पहले तस्वीर साफ हो सके।
22 कंपनियों ने ही पौने तीन माह में दाम घटाए
305 कंपनियों ने जीएसटी के बाद दाम बढ़ाए हैं
450 शिकायतें मिल चुकी हैं पिछले 80 दिनों में
(आंकड़े: उपभोक्ता मंत्रालय)