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कर्णन को राहत नहीं: अंतरिम बेल से SC का इनकार,प्रेसीडेंसी जेल में भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को मिली छह महीने की जेल की सजा को निलंबित करने से भी इनकार किया है। शीर्ष कोर्ट ने...

कर्णन को राहत नहीं: अंतरिम बेल से SC का इनकार,प्रेसीडेंसी जेल में भेजा
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीWed, 21 Jun 2017 04:17 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को मिली छह महीने की जेल की सजा को निलंबित करने से भी इनकार किया है। शीर्ष कोर्ट ने कर्णन की याचिका पर सुनावाई से इनकार करते हुए कहा कि सात सदस्यीय पीठ पहले ही एक आदेश पारित कर चुकी है और अब केवल विशेष पीठ ही इसकी सुनाई कर सकता है। इसके बाद पूर्व न्यायाधीश सी एस कर्णन को चेन्नई से कोलकाता लाया गया और यहां प्रेसीडेंसी जेल में भेज दिया गया। 

पुलिस को पता था कर्णन का ठिकाना

कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस कर्णन को तलाश रही पुलिस की टीम को उनकी गिरफ्तारी से तीन दिनों पहले से उनके छिपने के स्थान के बारे में जानकारी थी। वह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में छिपे थे। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राज कनौजिया ने बताया, “हमें उनके बारे में तीन दिन पहले से जानकारी थी। हम उनके करीबियों की फोन कॉल्स ट्रैक कर रहे थे। हमारे अपने सूत्र भी हैं।”

कनौजिया ने कोलकाता के लिए उड़ान में सवार होने से पहले चेन्न्ई हवाईअड्डे पर यह कहा। उन्होंने कहा कि यह एक अनोखा मामला है। ऐसा मामला उनके 'अब तक के सेवाकाल में कभी सामने नहीं आया और शायद आने वाले लंबे समय तक किसी अन्य पुलिस अधिकारी को ऐसा मामला नहीं देखना पड़ेगा।'

कनौजिया ने कहा, “कर्णन को ट्रैक करना मुश्किल था। यह एक कठिन मामला है।” सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को अदालत की अवमानना के लिए छह महीने कैद की सजा दी है। पहले उनका पता नहीं लग पा रहा था। बाद में मंगलवार को उन्हें कोयम्बटूर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। कर्णन एक महीने से भी ज्यादा समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे।

सख्तीः अवमानना के दोषी जस्टिस कर्णन गिरफ्तार

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