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मिली छूट:जीएसटी के दायरे से बाहर है छात्रों की हॉस्टल फीस

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शैक्षिक संस्थानों द्वारा अपने छात्रों से छात्रावास के लिए वसूले जाने वाले लॉजिंग-बोर्डिंग शुल्क पर जीएसटी लागू नहीं है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि किसी...

मिली छूट:जीएसटी के दायरे से बाहर है छात्रों की हॉस्टल फीस
एजेंसी,नई दिल्लीThu, 13 Jul 2017 06:08 PM
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केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शैक्षिक संस्थानों द्वारा अपने छात्रों से छात्रावास के लिए वसूले जाने वाले लॉजिंग-बोर्डिंग शुल्क पर जीएसटी लागू नहीं है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, फैकल्टी और कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाए्र और छात्रों के छात्रावास जीएसटी से बाहर हैं। बयान में कहा गया है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि छात्रावास में लॉजिंग के शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया है जो सही नहीं है। 

वित्त मंत्रालय ने दोहराया है कि जीएसटी में शिक्षा और इससे जुड़ी सेवाओं पर कर में कोई बदलाव नहीं किया गया है बल्कि शिक्षा से जुड़ी कुछ वस्तुओं पर कर की दरों में कमी आयी है। मंत्रालय ने कहा है कि एक शैक्षिक संस्थान द्वारा छात्रों, फैकल्टी और कर्मचारियों को दी जा रही सेवायें पूरी तरह से कर मुक्त हैं। 

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसके मद्देनजर प्री स्कूली शिक्षा और उच्चतर माध्यिम स्कूल या इसके समकक्ष या विधि मान्य उपाधि प्रदान वाले संस्थानों द्वारा दी जा रही छात्रावास सेवाओं में लॉजिंग एवं बोर्डिंग सेवायें जीएसटी से बाहर हैं। 
 

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