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राम रहीम: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका

साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत की याचिका...

राम रहीम: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका
लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्लीTue, 26 Sep 2017 11:54 PM
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साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के जूरिडिक्शन में नहीं आता। कोर्ट ने इस आधार पर आदेश जारी किया कि हनीप्रीत गिरफ्तारी से बचती रही और इसलिए किसी विशेष राहत की हकदार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत का पता दिल्ली का नहीं है। ऐसे में यह दिल्ली का मामला बनता ही नहीं। आप यहां बस वक्त खराब कर रहे हैं। आप इस तरह की याचिका दायर करके और ज्यादा वक्त चाहते हैं ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। आपको दिल्ली हाईकोर्ट की बजाय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। 

हनीप्रीति के वकील ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पढ़ेंगे और उसके बाद ही अगला कदम उठाएंगे। 

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समर्पण का विकल्प
हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को विकल्प दिया कि वह चाहे तो दिल्ली की निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर सकती है। हालांकि इसके लिए हाईकोर्ट ने उसे किसी तरह का संरक्षण या गिरफ्तारी से रोक लगाने जैसे आदेश देने से इनकार कर दिया।

राजद्रोह का आरोप
इससे पहले हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट में हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। कहा कि हनीप्रीत पर राजद्रोह व हिंसा फैसला जैसे गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उसे अपनी पसंद से मंच (कोर्ट) चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। 

वदिल्ली पुलिस ने भी हरियाणा पुलिस का समर्थन करते हुए कहा कि हनीप्रीत को दिल्ली की बजाए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करना चाहिए था। हरियाण पुलिस ने कहा कि आरोपी हरियाणा में याचिका दाखिल कर सकती है

जान को खतरा बताया
याचिका के माध्यम से प्रियंका तनेजा इंशा उर्फ हनीप्रीत ने अपनी जान को खतरा बताते हुए तीन सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत देने की मांग की। इसके लिए उसके वकील प्रदीप कुमार आर्य ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक के उस बयान को भी आधार बनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल दिल्ली से हरियाण जाकर जांच में शामिल होना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। उनके मुवक्किल हनीप्रीत के लिए हरियाणा और पंजाब में माहौल उचित नहीं है, इसलिए वहां पर उसकी जान को खतरा है।

25 अगस्त से फरार
दुष्कर्म के मामले में 25 अगस्त को पंचकूला की विशेष अदालत में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा के बाद से हनीप्रीत फरार है। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ राजद्रोह एवं हिंसा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस उसकी तलाश में देश के अलावा विदेश, खासकर नेपाल में भी कर रही थी। राम रहीम दोषी ठहराने के बाद पंचकूला व आसपास के शहरों में भड़की हिंसा में 41 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत सहित 43 लोगों को आरोपी बनाया है।

घटनाक्रम
2:15 पर सुनवाई शुरू
3:30 बजे सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला 4:30 बजे के लिए सुरक्षित रखा
4:30 बजे हाईकोर्ट ने पहले का समय 6:30 और फिर 7:30 निश्चित किया। 
हाईकोर्ट ने करीब 8 बजे हनीप्रीत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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इससे पहले आज पंचकूला पुलिस ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित ए-9 में हनीप्रीत की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिलीं। 

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हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने बताया है कि हनीप्रीत सोमवार को दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में स्थित उनके ऑफिस में आई थी।

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दुष्कर्म के मामले में 25 अगस्त को पंचकूला की विशेष अदालत में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा के बाद से हनीप्रीत लापता थी और पुलिस उसकी तलाश में देश व बाहर छापेमारी कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से हनीप्रीत के नेपाल में छिपे होने की खबरे आ रही थीं, लेकिन अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर हनीप्रीत ने साफ कर दिया है कि वह देश में ही है।

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गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया हुआ है और उसे भगोड़ा साबित करने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

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