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केरलः लिंग काटने के मामले में स्वयंभू साधु की जमानत याचिका खारिज

शहर की एक अदालत ने मंगलवार को उस स्वयंभू साधु की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसका 23 साल की एक युवती ने कथित रूप से बलात्कार की कोशिश करते समय लिंग काट दिया था।        ...

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लाइव हिन्दुस्तान ,नई दिल्ली Tue, 20 Jun 2017 10:47 PM
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शहर की एक अदालत ने मंगलवार को उस स्वयंभू साधु की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसका 23 साल की एक युवती ने कथित रूप से बलात्कार की कोशिश करते समय लिंग काट दिया था।
         
बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) मामलों की अदालत की न्यायाधीश मिनिमोल टी के ने आरोपी गंगेशनंद तीर्थपद उर्फ हरिस्वामी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साथ ही युवती को 26 जून को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया ताकि उसकी ब्रैन मैपिंग तथा पॉलीग्राफ टेस्ट करने की मांग को लेकर पुलिस द्वारा दायर याचिका पर उसका बयान दर्ज किया जा सके।
         
युवती के बार बार बयान बदलने के बाद पुलिस ने उसकी ब्रैन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग के लिए अदालत का रूख किया। पहले बलात्कार की कोशिश को नाकाम करने के लिए 54 साल के गंगेशनंद का लिंग काटने का दावा करने के बाद महिला ने बाद में अपना बयान वापस लेकर मामले को नया मोड़ दे दिया।
         
उसने आरोपी के वकील को कथित रूप से लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि पुलिस ने गंगेशनंद पर आरोप लगाने के लिए उसे मजबूर किया। पुलिस महिला की चिकित्सा जांच करने के लिए भी अदालत की मंजूरी चाहती है जो किसी ना किसी बहाने से चिकित्सा जांच कराने से इंकार करती आयी है। महिला ने अब पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अदालत का रुख किया है और उसका कहना है कि उसका स्थानीय पुलिस में विश्वास नहीं है। घटना के बाद गिरफ्तार किया गया आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में है।

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