सर्वे में सामने आई लापरवाही: गाड़ी चलाते वक्त 47% लोग करते हैं मोबाइल पर बात
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद बहुत से लोग फोन पर बात करते हुए धड़ल्ले से गाड़ी चलाते हैं। कुछ लोग कान में इयर फोन लगाकर भी गाड़ी चलाते हैं। कार...
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद बहुत से लोग फोन पर बात करते हुए धड़ल्ले से गाड़ी चलाते हैं। कुछ लोग कान में इयर फोन लगाकर भी गाड़ी चलाते हैं। कार चलाते हुए तो लोग वीडियो भी खूब देखते हैं। आंकड़ों की मानें तो देश में करीब 47 फीसदी लोग ड्राइ¨वग और फोन पर बात साथ-साथ करते हैं। यह खुलासा एक हालिया सर्वेक्षण में हुआ है।
सांसत में यात्री
- 96% ने कहा, ड्राइवर फोन पर बात करते तो उन्हें असुरक्षा होती है
- 68%यात्रियों की सलाह कैमरे की मदद से ऐसे चालकों की हो धरपकड़
बेंगलुरु बदनाम
- 83 फीसदी बेंगलुरु के चालकों ने कहा गाड़ी चलाते समय फोन रिसीव किया
- 70 फीसदी कोलकाता के चालकों ने भी माना गाड़ी चलाते समय फोन पर बात की
- 65 फीसदी के साथ मुंबई तीसरे स्थान पर रही, दिल्ली में ऐसे मामले 47%
क्या कहता है कानून
- 1988 मोटर्स व्हीकल एक्ट के मुताबिक गाड़ी चलाते समय फोन के इस्तेमाल पर रोक।
- 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है, संशोधित विधेयक के मुताबिक
जानबूझकर खतरे में डालते जान
- 41%गाड़ी चलाते वक्त काम संबंधी बातचीत करते हैं
- 34% ने स्वीकार किया ध्यान भटका और अचानक लगानी पड़ी ब्रेक
- 20% ने माना फोन की वजह से बड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बचे
नतीजों का आधार
सर्वेक्षण
08 शहरों के 1749 लोगों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर निकले नतीजे
सर्वे में शामिल लोग दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया चालक शामिल
बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मेंगलुरु, कानपुर, जयपुर का प्रतिनिधित्व
सुरक्षा के लिए एप
असुरक्षित ड्राइविंग से रोकने के लिए मोबाइल एप लांच किया गया
10 किमी प्रति घंटे से अधिक गति होने पर कॉल और एसएमएस हो जाता ठप