हाईकोर्ट जज के खिलाफ वारंट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अभूतपूर्व आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सीएस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। अवमानना मामले में पेश न होने पर कोर्ट ने जज को 31 मार्च को उपस्थिति...
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अभूतपूर्व आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सीएस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। अवमानना मामले में पेश न होने पर कोर्ट ने जज को 31 मार्च को उपस्थिति होने और 10 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने का भी आदेश दिया।
डीजीपी तामील कराएं: प्रधान न्यायाधीश जीएस खेहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने नोटिस भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में न्यायाधीश कर्णन के पेश नहीं होने को गंभीरता से लिया। पीठ ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया कि वह निजी रूप से गिरफ्तारी वारंट की तामील करवाएं ताकि 31 मार्च को सुबह 10:30 बजे उनकी पेशी सुनिश्चित हो।
पत्र पर विचार से इनकार: पीठ ने नोटिस के जवाब में जज कर्णन के सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को भेजे गए पत्र पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुकदमे की सुनवाई शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज कर्णन ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और अवमानना के मामले में अवमाननाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट का प्रावधान है।