हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
राजमहल न्यायालय के एडीजे प्रथम राजीव रंजन की अदालत में मंगलवार को सत्रवाद केस में हत्या का दोषी पाकर राजमहल थाना क्षेत्र के महादेवपुर के मनोज साहा (33) व निमाई साह (65)को आजीवन कारावास एवं पांच हजार...
राजमहल न्यायालय के एडीजे प्रथम राजीव रंजन की अदालत में मंगलवार को सत्रवाद केस में हत्या का दोषी पाकर राजमहल थाना क्षेत्र के महादेवपुर के मनोज साहा (33) व निमाई साह (65)को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले को लेकर मृतक सुधीर साह का पुत्र दीपक कुमार साह ने राजमहल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि ग्राम महादेवपुर में उसके पिता सुधीर साह को 30 अक्टूबर 2012 की रात 7.30 बजे दोनों मिलकर घर से खींचकर अपने दरवाजे पर ले जाकर हसुवा व तलवार से सर पर मारकर घायल कर दिया था। इलाज के लिए मालदा ले जाने के क्रम मे उनकी मृत्यु हो गई थी। दीपक के अनुसार विवाद की वजह उसकी(सूचक) दादी के पेंशन राशि में दोनों आरोपी हिस्सा मांग रहा था। पिता का कहना था कि वह(दादी) जिसको देंगी, वही पेंशन लेगा।