पूर्व फायर अफसर की गिरफ्तारी पर रोक
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में बुधवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी पूर्व प्रमंडलीय फायर अफसर सुरेश प्रसाद की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने...
हिन्दुस्तान टीम,रांचीWed, 20 Sep 2017 09:19 PM
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जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में बुधवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी पूर्व प्रमंडलीय फायर अफसर सुरेश प्रसाद की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश देते हुए प्रार्थी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही प्रार्थी को 14 नवंबर तक निगरानी के पास अपना बयान दर्ज कराने व दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। वहीं निगरानी को कहा कि दर्ज बयान व दस्तावेजों की जांच कर केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की जाये। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि निर्धारित की। निगरानी की ओर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने पक्ष रखा।