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चारा घोटाला: लालू प्रसाद समेत 16 के खिलाफ 3 जनवरी को सजा का ऐलान

राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत तीन जनवरी को सजा सुनाएगी। लालू के साथ बिहार के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ आरके राणा, पूर्व पशुपालन सचिव...

चारा घोटाला: लालू प्रसाद समेत 16 के खिलाफ 3 जनवरी को सजा का ऐलान
हिन्दुस्तान टीम,रांचीTue, 02 Jan 2018 09:21 AM
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राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत तीन जनवरी को सजा सुनाएगी। लालू के साथ बिहार के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ आरके राणा, पूर्व पशुपालन सचिव बेक जुलियस, पूर्व सचिव महेश प्रसाद, पूर्व वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, पूर्व सरकारी अधिकारी सुबीर कुमार भट्टाचार्य, डॉ कृष्ण कुमार प्रसाद, आपूर्तिकर्ता त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुशील कुमार, सुनील कुमार सिन्हा, सुनील गांधी, संजय अग्रवाल, गोपीनाथ दास, ज्योति कुमार झा और राजेंद्र प्रसाद शर्मा को भी सजा सुनाई जाएगी।

सभी को अदालत ने 23 दिसंबर को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद सभी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। अदालत ने लालू प्रसाद को धोखाधड़ी करने, साजिश रचने और भ्रष्टाचार करने के आरोप में भादवि की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13 (2) के तहत दोषी करार दिया है। जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद, लोक लेखा समिति के पूर्व अध्यक्ष ध्रुव भगत, पूर्व आयकर आयुक्त अधीप चंद्र चौधरी, आपूर्तिकर्ता सरस्वती चंद्रा और साधना सिंह को मामले से बरी कर दिया है।

क्या है मामला

सीबीआई ने इस मामले में देवघर कोषागार से फर्जी बिल बना कर राशि की निकासी करने का आरोप सभी पर लगाया था। आपूर्तिकर्ताओं पर सामान की बिना आपूर्ति किए बिल देने और विभाग के अधिकारियों पर बिना जांच किए उसे पास करने का आरोप है। लालू प्रसाद पर गड़बड़ी की जानकारी होने के बाद भी इस पर रोक नहीं लगाने का आरोप है। डॉ जगन्नाथ मिश्र पर पशुपालन विभाग के उन अधिकारियों को सेवा विस्तार की सिफारिश करने का आरोप था, जो इस घोटाले में शामिल थे।

देवघर के तत्कालीन डीसी और सरकारी गवाह को शो कॉज

सीबीआई जज ने इसी मामले में देवघर के तत्कालीन डीसी को शो कॉज भी किया है। इसके साथ ही इस मामले में सरकारी गवाह बनाए गए शिव कुमार पटवारी और शैलेश प्रसाद शर्मा से भी स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने इनसे पूछा है कि इस मामले में क्यों नहीं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सुनवाई शुरू की जाए। सभी को तीन जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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