चारा घोटाला: हुजूर एक गवाह चेन्नई में है तो दूसरा देहरादून, समय दिया जाए
चारा घोटाला के चार मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव गुरुवार को सीबीआई के तीन कोर्ट में हाजिर हुए। इसी क्रम में उन्होंने आरसी68ए-96 मामले में लालू सीबीआई के विशेष न्यायायुक्त...
चारा घोटाला के चार मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव गुरुवार को सीबीआई के तीन कोर्ट में हाजिर हुए। इसी क्रम में उन्होंने आरसी68ए-96 मामले में लालू सीबीआई के विशेष न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत में हाजिरी लगायी। लालू की ओर से गवाह के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के सहसचिव सत्यप्रकाश राम त्रिपाठी को पेश किया। इस दौरान लालू की ओर से दुरई कमीश्न की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। कोर्ट में गवाह त्रिपाठी ने पेश रिपोर्ट की जानकारी दी। गवाह ने अदालत को बताया कि यह रिपोर्ट 38 पन्नों का है। इस रिपोर्ट में लालू को गिरफ्तार करने के लिए सेना से मदद मांगने की बात का उल्लेख किया गया है। बता दें कि इस मामले में तत्कालीन डीजी एपी दुरई ने लालू को गिरफ्तार करने के लिए 1997 में सेना से मदद मांगी थी। इसको लेकर उस समय संसद में हंगामा भी हुआ था। संसद ने कमीशन का गठन कर दिया था। सुनवाई करते हुए अदालत ने आरपीएफ के डीजी एपी दुरई और आर्मी के ब्रिगेडियर आरए नोटवाल को अगली तिथि में हाजिर करने का आदेश दिया। इस पर लालू ने कोर्ट से गुहार लगाया कि हुजूर एक गवाह चेन्नई में रहता है तो दूसरा देहरादून में। इतना जल्दी गवाह लाने में परेशानी होगी। साथ ही 27 अगस्त को पटना में पार्टी की रैली भी है। इसलिए इसके आगे की कोई भी तिथि दी जाए। लालू के गुहार को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली तिथि 28 अगस्त निर्धारित की है। कोर्ट ने दोनों गवाहों को समन जारी करने का भी आदेश दिया है। तीन मामलों में लगायी हाजिरी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गुरुवार सुबह 10.53 बजे कोर्ट पहुंचे। वह सबसे पहले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में उपस्थित हुए। देवघर कोषागार से 89 लाख 24 हजार 164 रुपये अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 64ए/96 में हाजिरी लगायी। कोर्ट में उनकी ओर से बचाव में गवाह प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित थी। लेकिन लालू ने इस कोर्ट में गवाह पेश नहीं किया। इस मामले में गवाही की प्रक्रिया के बाद लालू इसी कोर्ट में दुमका कोषागार से करीब 3.13 करोड रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या 38ए/96 में भी हाजिरी लगायी। इसके बाद वे डोरंडा कोषागार से 139.33 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या 47ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हाजिरी लगाएंगे।