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तपोवन मंदिर ट्रस्ट: हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश

राजधानी स्थित तपोवन मंदिर ट्रस्ट की परसंपत्तियों के अवैध हतातंरण के आरोपों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। अतीश कुमार सिंह की जनहित...

तपोवन मंदिर ट्रस्ट: हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश
हिन्दुस्तान टीम,रांचीWed, 07 Jun 2017 11:25 PM
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राजधानी स्थित तपोवन मंदिर ट्रस्ट की परसंपत्तियों के अवैध हतातंरण के आरोपों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। अतीश कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती और आनंद सेन की खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि यदि ट्रस्ट की भूमि गलत तरीके से बेची गई है, तो उसे रद कर वापस ट्रस्ट के नाम किया जाए। याचिका में कहा गया था कि रांची में कई स्थानों पर ट्रस्ट की संपत्ति है। कुछ लोगों ने भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से भगवान राम जानकी तपोवन ट्रस्ट को दी गई जमीन फर्जी दस्तावेज के सहारे बेच दिया गया और अब बड़ी-बड़ी इमारतें बनी हैं। यह भी कहा गया है कि पूरे मामले की जांच में भू-माफिया और अधिकारियों की गठजोड़ सामने आएगी और दोषियों को सजा दी जा सकेगी।

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