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आदर्श कोऑपरेटिव बोकारो के चुनाव पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगायी

झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के आदर्श को ऑपरेटिव हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस सोसाइटी के 12 जून को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। राम नरेश प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमिताव गुप्ता की अदालत ने...

आदर्श कोऑपरेटिव बोकारो के चुनाव पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगायी
हिन्दुस्तान टीम,रांचीSun, 11 Jun 2017 01:22 AM
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झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के आदर्श को ऑपरेटिव हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस सोसाइटी के 12 जून को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। राम नरेश प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमिताव गुप्ता की अदालत ने इसके लिए 23 मई को सोसाइटी की ओर से बुलाई गई बैठक के लिए जारी आदेश पर रोक लगाते हुए को ऑपरेटिव रजिस्ट्रार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस सोसाइटी के विवाद को लेकर पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान सहायक रजिस्ट्रार की ओर से शपथपत्र दाखिल कर बताया गया था कि 31 मार्च 2013 तक जिन्होंने सोसाईटी की सदस्यता ली है उन्हें मतदान देने का अधिकार रहेगा। लेकिन 23 मई को चुनाव के लिए जारी नोटिस में 30. 9. 2016 तक सदस्यता लेने वालों को मतदान का अधिकार दिया गया है। यह गलत है। सुनवाई के बाद अदालत ने 23 मई को जारी नोटिस पर रोक लगा दी।

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