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दहेज लोभी पति को सात साल की सजा, दो हजार जुर्माना भी

दहेज मामले में दोषी पाते हुए अदालत ने कांके निवासी विजय ठाकुर को सात साल की सजा सुनाई है। न्यायायुक्त कुमारी रंजना आस्थाना की अदालत ने सजा के साथ दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि...

दहेज लोभी पति को सात साल की सजा, दो हजार जुर्माना भी
हिन्दुस्तान टीम,रांचीWed, 21 Jun 2017 11:52 PM
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दहेज मामले में दोषी पाते हुए अदालत ने कांके निवासी विजय ठाकुर को सात साल की सजा सुनाई है। न्यायायुक्त कुमारी रंजना आस्थाना की अदालत ने सजा के साथ दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर ठाकुर को तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में सोहन ठाकुर ने कांके थाना में पांच जून 2015 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। एफआईआर में कहा गया था कि सोहन की पांच बेटी और दो बेटा हैं। 21 मई को उसकी बेटी माधुरी की शादी विजय के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही माधुरी का पति विजय उससे दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर उसे प्रताड़ित करने लगा। बाद में माधुरी की सास, ननद व अन्य लोगों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। प्रताड़ना से तंग आकर माधुरी ने पांच जून को खुदकुशी कर ली थी।

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