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झारखंड में अब एक व्यक्ति को दो बोतल से अधिक नहीं मिलेगी शराब

अब शराब दुकान से जितनी चाहेंगे उतनी शराब नहीं मिलेगी। झारखंड में एक व्यक्ति को अब केवल दो बोतल ही शराब मिल सकती है। इतना ही नहीं, 15 घंटे तक खुली रहने वाली शराब की दुकानें अब आठ घंटे तक ही खुलेंगी।...

झारखंड में अब एक व्यक्ति को दो बोतल से अधिक नहीं मिलेगी शराब
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरFri, 21 Jul 2017 12:22 PM
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अब शराब दुकान से जितनी चाहेंगे उतनी शराब नहीं मिलेगी। झारखंड में एक व्यक्ति को अब केवल दो बोतल ही शराब मिल सकती है। इतना ही नहीं, 15 घंटे तक खुली रहने वाली शराब की दुकानें अब आठ घंटे तक ही खुलेंगी। दस दिनों के बाद कुछ ऐसी ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि एक अगस्त से झारखंड में शराब की दुकानों का संचालन सरकार करेगी। एक थाना क्षेत्र में सिर्फ दो ही दुकानें रहेंगी : पूर्वी सिंहभूम के शहरी इलाकों में एक थाना क्षेत्र में अधिकतम दो दुकानें ही रहेंगी। इसी तरह अगर किसी भी व्यक्ति के घर में सीलबंद दो बोतल से ज्यादा शराब मिलेगी तो उस व्यक्ति से दस हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। रह जाएंगी सिर्फ 55 दुकानें : नई प्रक्रिया के तहत पूर्वी सिंहभूम में अधिकतम 55 दुकानें ही रह जाएंगी। भवन मालिक ही दुकान बनाकर सरकार को देंगे और उसके बदले प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दुकान का किराया अदा किया जाएगा। दुकान में शराब बेचने वाले कर्मचारी भी अनुबंध के आधार पर रखे जाएंगे। संभव है कि उनका भुगतान दिहाड़ी स्तर पर हो। एक-दो दिनों में नियमों की सूची भी जारी हो जाएगी, जिसके अधार पर राज्य में शराब बिक्री की नई प्रक्रिया शुरू होनी है।

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