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वोटरलिस्ट में एक से अधिक जगह अब नाम छिप नहीं पाएगा

वोटरलिस्ट में एक से अधिक जगह नाम हुआ तो वह छिप नहीं पाएगा। एक से अधिक जगह नाम होने पर ईआरओ-नेट इन झारखंड वेबसाइट में उसका विवरण डालते ही पता चल जाएगा कि और कहां-कहां संबंधित व्यक्ति का नाम दर्ज है।...

वोटरलिस्ट में एक से अधिक जगह अब नाम छिप नहीं पाएगा
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरThu, 24 Aug 2017 03:53 PM
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वोटरलिस्ट में एक से अधिक जगह नाम हुआ तो वह छिप नहीं पाएगा। एक से अधिक जगह नाम होने पर ईआरओ-नेट इन झारखंड वेबसाइट में उसका विवरण डालते ही पता चल जाएगा कि और कहां-कहां संबंधित व्यक्ति का नाम दर्ज है। बुधवार को रांची में इआरओ-नेट इन झारखंड की लांचिंग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की तो जमशेदपुर में इसकी जानकारी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गायत्री कुमारी ने दी। उन्होंने डीसी ऑफिस सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह एक वेब आधारित सिस्टम है जो सुगम और त्रुटिरहित है। हरियाणा में इसकी लांचिग 30 जून को ही हो चुकी है। इस वेबसाइट के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकेगा एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक विधान सभा क्षेत्र में दर्ज तो नहीं है। असल में देश के सभी राज्यों के वेबसाइट एक दूसरे से जुड़ रहेंगे, इसलिए देश के किसी हिस्से में नाम दो या अधिक जगह दर्ज होना छिप नहीं पाएगा। अब ऑनलाइन ही होगा मतदाता सूची में नाम दर्ज : अब सिर्फ ऑनलाइन ही मतदाता सूची में नाम दर्ज होंगे। अगर कोई ऑफ लाइन भी आवेदन करेगा तो उसके आवेदन को स्कैन कर वेबसाइट पर डाला जाएगा। सभी इआरओ इसमें एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आम लोग भी इस वेबसाइट से जुड़कर सहुलियत हासिल कर सकते हैं। अब देश के किसी भी राज्य का वोटर बनने के लिए फार्म 6 ही मान्य होगा। उन्होंने बताया कि अब जवाबदेही भी तय होगी। आवेदन करने के सात दिन के भीतर बीएलओ को उस पर कार्रवाई करनी है। 14 दिन के भीतर उसका सत्यापन कर स्वीकार या अस्वीकार करना है। इसी प्रकार ऊपर के अधिकारियों की भी जवाबदेही तय है। रात में जहां सोते हैँ, वहीं के मतदाता : उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि देश के बहुत से लोग काम के सिलसिले में घूमते रहते हैं। मगर वे लगातार रात जहां गुजारते हैँ, वहीं के मतदाता माने जाएंगे। एक से अधिक जगह का मतदाता होने की स्थिति में उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। विकल्प पूछा जाएगा कि वे कहां का मतदाता रहना चाहते हैँ। बाकी जगह से नाम हटा दिया जाएगा। अगर मतदाता जवाब नहीं देंगे तो उनका नाम सभी जगहों से काट दिया जाएगा। यही नहीं इस मामले में छह महीने जेल और 5 हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस मौके पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह डीटीओ रवि रंजन कुमार विक्रम, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यस्मिता सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. रजनीकांत मिश्रा और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वसी पांडेय मौजूद थीं।

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