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पति के साथ मिलकर प्रेमी को मार डाला, पांच साल बाद उम्रकैद की सजा

पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या के मामले में चाईबासा की अदालत ने पांच साल बाद दोनों आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामला पश्चिमी सिंहभूम के सोनुवा के एदलबेड़ा में 1 नवंबर 2012 को हुई हत्या का है। ...

पति के साथ मिलकर प्रेमी को मार डाला, पांच साल बाद उम्रकैद की सजा
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरTue, 01 Aug 2017 06:07 PM
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पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या के मामले में चाईबासा की अदालत ने पांच साल बाद दोनों आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामला पश्चिमी सिंहभूम के सोनुवा के एदलबेड़ा में 1 नवंबर 2012 को हुई हत्या का है। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने सोनुवा के रामराय सुरीन और उसकी पत्नी पानी सुरीन को उम्रकैद की सजा चुनाई है। इस मामले में सोनुवा थाना के एदलबेड़ा गांव के मुंडा के बयान पर 2 नवम्बर 12 को मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया कि 2 नवंबर को सुबह में गांव के एक कुंआ में किसी व्यक्ति का शव रहने की सूचना मिली । मुंडा ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव को कुंआ से निकाली। शव को खरसांवा के कुदविला गांव के मोती तियू के रूप में पहचान किया गया। उस समय अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस अनुसंधान में रामराय सुरीन और उसकी पत्नी पानी सुरीन का नाम सामने आया। मोती तियू और पानी सुरीन के बीच प्रेम प्रसंग था। वह बराबर एदलबेडा मिलने आया करता था। यह बात रामराय सुरीन को गवांरा नहीं था। 1 नवम्बर को जब मोती मिलने आया तो रात में ही दोनों पति-पत्नी ने मिल कर कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दिया और साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को कुंआ में फेंक दिया था।इसी कोर्ट में टोंटो थाना के हेस्सासुरिन गांव निवासी हत्या के आरोपी मोचिया हेस्सा को अजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके खिलाफ 12 जून 16 को टोंटो थाना में जानो हेस्सा के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। मोचिया हेस्सा ने जानो हेस्सा के पति बजाय हेस्सा की आपसी विवाद में हत्या कर दिया था।

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