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जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में नहीं बिकेंगे फ्लैट और मकान

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जमशेदपुर अक्षेस) क्षेत्र में फ्लैट और मकान की खरीद-बिक्री अब नहीं हो सकेगी। निबंधन विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के कारण अक्षेस क्षेत्र में असाधारण स्थिति उत्पन्न...

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में नहीं बिकेंगे फ्लैट और मकान
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरWed, 23 Aug 2017 11:52 AM
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जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जमशेदपुर अक्षेस) क्षेत्र में फ्लैट और मकान की खरीद-बिक्री अब नहीं हो सकेगी। निबंधन विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के कारण अक्षेस क्षेत्र में असाधारण स्थिति उत्पन्न होगी। निबंधन महानिरीक्षक बाल मुकुंद झा ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है जो जमशेदपुर के अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी को भी मिला है। इसमें कहा गया है कि राज्य के शहरी क्षेत्र जहां नगर निगम, नगरपालिका, नगर निकाय या अक्षेस का अस्तित्व है, वहां के आवासों की खरीद-बिक्री के दस्तावेज में उसके द्वारा जारी होल्डिंग नंबर अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए। यह नंबर लिखे जाने के उपरांत ही दस्तावेज का निबंधन करें। एक भी होल्डिंग नंबर नहीं है जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में : आदेश का असर जमशेदपुर अक्षेस के लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि यहां एक भी होल्डिंग नंबर नहीं है। इस इलाके के टाटा लीज क्षेत्र में होने, टाटा स्टील के क्वार्टर और भवन होने और अवैध रूप से बसी 86 बस्ती इसका कारण रहा। अवैध मकानों को होल्डिंग नंबर नहीं दिया जा सकता। जमशेदपुर अक्षेस में एक लाख 25 हजार, मानगो अक्षेस में 44,000 मकान हैं मगर 42,000 ही होल्डिंग है। इसी प्रकार जुगसलाई में भी सभी ने होल्डिंग नहीं ली है।

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