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7 दिनों में करें आरटीई के लिए आवेदन वरना बंद होंगे स्कूल

जिले में चल रहे निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत आवेदन करने के लिए एक सप्ताह का और समय है। 30 मई तक स्कूल आरटीई के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दें, वरना इन स्कूलों को बंद...

7 दिनों में करें आरटीई के लिए आवेदन वरना बंद होंगे स्कूल
Center,JamshedpurWed, 24 May 2017 04:04 PM
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जिले में चल रहे निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत आवेदन करने के लिए एक सप्ताह का और समय है। 30 मई तक स्कूल आरटीई के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दें, वरना इन स्कूलों को बंद करने का आदेश शिक्षा विभाग जारी करेगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने आरटीई कानून के तहत सभी तरह के निजी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश जारी किया था, इसके बाद शिक्षा सचिव आराधना पटनायक ने इस अवधि में विस्तार करते हुए 30 तक की अंतिम तिथि निर्धारित की। इसके बाद वैसे सभी स्कूलों को अब सीधे बंद करने का आदेश जारी होगा, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। 416 में 220 ने किया था आवेदन : शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड के जरिए संचालित छोटे-बड़े 416 निजी स्कूल हैं। इन स्कूलों को अनिवार्य रूप से आरटीई रजिस्ट्रेशन कराना है। अब तक सिर्फ 220 स्कूलों ने आवेदन कर रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी जांच की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जांच : स्कूलों द्वारा आरटीई रजिस्ट्रेशन होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्कूल में आधारभूत संरचना, शिक्षक और शिक्षा की सुविधा को लेकर जांच की जाएगी। जांच के बाद स्कूलों को मान्यता मिलेगी।

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