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पीओ समेत तीन को नहीं मिली अग्रिम जमानत

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम बिनोद कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को सीसीएल की गिरिडीह बनियाडीह परियोजना के कबरीबाद माइंस में अवैध खनन के दौरान मारे गए पांच लोगों के मामले में पीओ एके राय, सुरक्षा...

पीओ समेत तीन को नहीं मिली अग्रिम जमानत
हिन्दुस्तान टीम,गिरडीहFri, 23 Jun 2017 01:33 AM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम बिनोद कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को सीसीएल की गिरिडीह बनियाडीह परियोजना के कबरीबाद माइंस में अवैध खनन के दौरान मारे गए पांच लोगों के मामले में पीओ एके राय, सुरक्षा निरीक्षक जीएस मीना एवं सेफ्टी इंचार्ज ओमप्रकाश दास की दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इनके विरुद्ध कोयला चोरी, अपराधिक षडयंत्र और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। अब तक इस मामले के 22 नामजदों में से 13 की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। हादसे में मारे गए पांच लोग भी आरोपियों में शामिल हैं। एक आरोपी कोका दास को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसकी नियमित जमानत अदालत से हो चुकी है। बताते चलें कि बुधवार को ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम बिनोद कुमार सिंह की अदालत ने सीसीएल के सुरक्षा गार्ड दशरथ मंडल, बंटी प्रसाद साव, अवैध खंता संचालक नंदकिशोर राम, गंदौरी राय, पंकज राय, विष्णुदेव राय, प्रमोद राय, सुबोध राम तथा मनोज राय का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके पूर्व एक अन्य अभियुक्त सुरक्षा गार्ड रतन मंडल की भी अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है।

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