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निरसा थानेदार से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

निरसा थानेदार से कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्टीकरण मांगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की ने थानेदार को पत्र लिख कर जवाब मांगा कि आखिर किस परिस्थिति में उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं...

निरसा थानेदार से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
हिन्दुस्तान टीम,धनबादSat, 18 Nov 2017 12:14 AM
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निरसा थानेदार से कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्टीकरण मांगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की ने थानेदार को पत्र लिख कर जवाब मांगा कि आखिर किस परिस्थिति में उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इससे पूर्व कोर्ट ने निरसा थानेदार को पत्र लिखकर जब्त वास्तु प्रदर्श को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था।

एक जून 2011 को पुलिस ने जोगी टोपा गांव के राघव दास के घर पर छापामारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ एवं फ्यूज तार बरामद किया था। कोर्ट ने पूछा है कि पुलिस ने संबंधित मामले में विस्फोटक पदार्थ और फ्यूज तार को नष्ट किया था या नहीं, यदि नष्ट नहीं किया था तो उसे 31 अगस्त 2017 तक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। कोर्ट के इस आदेश के बाद भी निरसा थानेदार ने ना तो सबूत पेश किया और ना ही जवाब दिया। इस मामले में सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है और सिर्फ वस्तु प्रदर्शन के लिए मामला लटका हुआ है।

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ढुलू महतो की अपील पर आज भी होगी सुनवाई

धनबाद। ढुलू महतो की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी ने अपील पर सुनवाई के बाद फिर शनिवार को सुनवाई करने की तिथि तय की। निचली अदालत में एक साल की सजा होने के बाद ढुलू महतो और अन्य आरोपियों ने अपील दायर की है। शनिवार को अभियोजन पक्ष की ओर से अपील पर बहस होगी।

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मंत्री अमर बाउरी की अपील पर सुनवाई 24 को

धनबाद। राज्य के खेल मंत्री अमर बाउरी की अपील पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मंत्री की ओर से कोर्ट में अपील पर बहस करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने आवेदन पर अमर बाउरी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बहस के लिए अगली तिथि 24 नवंबर तय कर दी है। निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद अमर बाउरी ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अपील दायर कर फैसले को चुनौती दी है।

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अली राजा को जमानत नहीं

धनबाद। विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा गबन कर लेने के आरोपी अली रजा को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अली रजा की ओर से शुक्रवार को जमानत की अर्जी पर बहस की गई। अली राजा को धनबाद पुलिस मुंबई से गिरफ्तार कर लाई है, फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

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