पाकिस्तान: महिला ने अदालत में अपनाया इस्लाम धर्म, मिली पति के साथ रहने की इजाजत
पाकिस्तान की एक अदालत ने इस्लाम धर्म अपनाने वाली 21 वषीर्य एक हिन्दू महिला को अपने मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति दे दी है। यह आदेश महिला द्वारा स्वेच्छापूर्वक नये धर्म को अपनाने और अपने माता-पिता...
पाकिस्तान की एक अदालत ने इस्लाम धर्म अपनाने वाली 21 वषीर्य एक हिन्दू महिला को अपने मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति दे दी है। यह आदेश महिला द्वारा स्वेच्छापूर्वक नये धर्म को अपनाने और अपने माता-पिता के यहां जाने से इंकार कर देने के बाद दिया गया।
मामले की सुनवाई के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने पुलिस से दंपत्ति को सुरक्षा प्रदान कराने का भी आदेश दिया। एक मीडिया एजेंसी के मुताबिक मारिया के परिवार वालों ने दावा किया था कि उसे पहले कथित तौर पर अगवा कर लिया गया और उसके बाद उसे इस्लाम धर्म अपनाने और एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। मारिया का हिन्दू नाम अनुशी है। हालांकि, रिपोर्ट में बताया गया है कि मारिया ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपनाने की बात साबित करने के लिए अदालत में नमाज पढ़ी और कहा कि धर्म बदलने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं था।