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अड़ियल रुखः पाक के गृह मंत्री ने कहा- जाधव पर फैसला कानून के मुताबिक

पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने शनिवार को कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाएगा। फ्रांटियर कॉर्प की पासिंग आउट परेड के मौके पर...

अड़ियल रुखः पाक के गृह मंत्री ने कहा- जाधव पर फैसला कानून के मुताबिक
इस्लामाबाद, एजेंसीSat, 20 May 2017 09:17 PM
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पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने शनिवार को कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तार्किक
परिणति तक पहुंचाया जाएगा। फ्रांटियर कॉर्प की पासिंग आउट परेड के मौके पर खान ने कहा कि कुछ तत्व पाकिस्तान में अराजकता और अशांति पैदा करने के लिए हमारे दुश्मनों से पैसे ले रहे हैं। 

मंत्री ने कहा कि जाधव एक भारतीय जासूस है जो पाकिस्तान के खिलाफ घणित अपराधों में शामिल था और देश के कानून के तहत उसे दोषी
ठहराया गया। उन्होंने कहा कि देश के कानून और संविधान के अनुसार जाधव के मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। उनका यह
बयान उस वक्त आया है जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी है और राजनयिक मदद के लिए भारतीय आग्रह
का समर्थन किया है। खान ने दावा किया कि जाधव की गिरफ्तारी से और आतंकी गतिविधियां रूक गईं जिनकी योजना उसके नेटवर्क ने बनाई
थी।

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पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने शनिवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए राजनयिक मदद के संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया है। अजीज ने संवाददाताओं से कहा, आईसीजे ने सिर्फ पाकिस्तान से यह कहा है कि उसके किसी फैसले तक पहुंचने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाए।

उन्होंने कहा कि जब मौत की सजा वाले मामले आते हैं तो अंतरराष्ट्रीय अदालत ने हमेशा स्थगन आदेश दिया है। अजीज ने कहा कि आईसीजे ने
राजनयिक मदद पर कोई फैसला नहीं किया और यह कहा है कि मामले पर चर्चा होगी।

उन्होंने दावा किया कि जाधव कोई आम भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि वह भारतीय नौसेना में अधिकारी रह चुका है जिसने पाकिस्तान में
जासूसी गतिविधियों की बात स्वीकारी है। शीर्ष राजनयिक ने कहा कि फर्जी पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिल होने और आतंकी गतिविधियों में
संलिप्तता की बात स्वीकार करने के बाद जाधव को पाकिस्तान के कानूनों के मुताबिक सजा सुनाई गई। 

पाकिस्तान की पैरवी करने वाली कानूनी टीम के बारे में पूछे गए सवालों पर अजीज ने कहा कि उनके पास उपस्थित होने की तैयारी करने के लिए
सिर्फ पांच दिन का समय था। खावर कुरैशी को भेजने का फैसला सर्वसम्मति का था। बहरहाल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आगे कानूनी टीम को
मजबूत करेगा और वह पूरी तैयारी के साथ इस मामले में आगे बढ़ेगा। अजीज ने कहा कि अगली सुनवाई पर हम मजबूत टीम के साथ जाएंगे।
गौरतलब है कि हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने तक 18 मई  को रोक लगा
दी थी। जाधव को पाकिस्तान जासूस मानता है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायिक निकाय ने पाकिस्तान से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वो
सारे कदम उठाने को कहा था कि जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाए जब तक कि वह इस मुद्दे पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता।

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