चाय बेचने वालों को बड़ा फायदा, GST से चीनी और चाय सस्ते
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर चीनी, चाय एवं कॉफी (इंस्टेंट कॉफी को छोड़कर) और दूध पाउडर पर कर का बोझ कम होगा क्योंकि चीनी पर वर्तमान कर की दर 8 फीसदी है जबकि जीएसटी कर की दर 5 फीसदी...
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर चीनी, चाय एवं कॉफी (इंस्टेंट कॉफी को छोड़कर) और दूध पाउडर पर कर का बोझ कम होगा क्योंकि चीनी पर वर्तमान कर की दर 8 फीसदी है जबकि जीएसटी कर की दर 5 फीसदी होगी।
इसी प्रकार से दूध पाउडर, चाय एवं कॉफी (इंस्टेंट कॉफी को छोड़कर) पर वर्तमान कर की दर 7 फीसदी है, जबकि प्रस्तावित जीएसटी में इसके लिए 5 फीसदी कर की दर तय की गई है।
चीनी पर 71 रुपये प्रति क्विंटल की दर से विशेष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ 124 रुपये प्रति क्विंटल चीनी उपकर भी लगता है, जोकि कुल मिलाकर 6 फीसदी से भी अधिक हो जाता है। वर्तमान में चीनी पर सीएसटी, ऑक्ट्रोइ एवं प्रवेश कर आदि को मिलाकर कुल कर की दर करीब 8 फीसदी है जबकि इस पर जीएसटी 5 फीसदी तय की गई है जो वर्तमान दर से 3 फीसदी कम है।
इसी तरह से चाय एवं कॉफी (इंस्टेंट कॉफी को छोड़कर) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर शून्य रहती है, जबकि वैट 0.5 फीसदी लगता है। सीएसटी, ऑक्ट्रोइ एवं प्रवेश कर के साथ ही चाय एवं कॉफी के निमार्ण पर लगने वाले विभिन्न करों को मिलाकर वर्तमान में इन वस्तुओं पर करीब 7 फीसदी कर है जबकि इन पर 5 फीसदी जीएसटी दर निर्धारित की गई है।
दूध पाउडर पर भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। मगर वैट के तौर पर 5 फीसदी की दर से इस उत्पाद पर कर वसूला जाता है। सीएसटी, ऑक्ट्रोइ एवं प्रवेश कर के साथ ही निमार्ण पर लगने वाले विभिन्न करों को मिलाकर वर्तमान में इस पर करीब 7 फीसदी कर लगता है जबकि जीएसटी में यह कर दर पांच फीसदी हो जायेगी।