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दो फॉर्म 16 होने पर ऐसे दाखिल करें इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आप वेतन भोगी कर्मचारी हैं और आपने पिछले वित्तीय वर्ष में बीच में नौकरी बदली है तो आपके पास दो फॉर्म 16 होंगे। तो जाहिर है कि आपकी चिंता होगी कि दो फॉर्म 16 के साथ आयकर रिटर्न (आईटीआर) कैसे दाखिल...

दो फॉर्म 16 होने पर ऐसे दाखिल करें इनकम टैक्स रिटर्न
नई दिल्ली, विविना विश्वनाथनTue, 25 Jul 2017 03:49 PM
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अगर आप वेतन भोगी कर्मचारी हैं और आपने पिछले वित्तीय वर्ष में बीच में नौकरी बदली है तो आपके पास दो फॉर्म 16 होंगे। तो जाहिर है कि आपकी चिंता होगी कि दो फॉर्म 16 के साथ आयकर रिटर्न (आईटीआर) कैसे दाखिल करें। 

आपको क्या चाहिए: हर नियोक्ता आपको फॉर्म 16 देता है जिसमें आपके कुल आय और 80सी के तहत टैक्स कटौतियों की जानकारी होती है। अगर आपने नए नियोक्ता को पुराने वेतन के बारे में जानकारी दी है तो आय की गणना नए फॉर्म 16 में होगी अन्यथा आपको यह कार्य खुद करना होगा। आप कुल वेतन की गणना खुद भी कर सकते हैं।

क्या करना होता है 

अगर आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर खुद ई फाइलिंग करना चाहते हैं तो आपको सभी फॉर्म 16 अपने साथ रखने होंगे। जब आप पहली बार लॉग इन करते हैं तो आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का विकल्प आता है जो कुछ सेकेंड की प्रक्रिया है। अगर आधार और पैन में कोई अंतर नहीं है तो ई फाइलिंग की प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं। 

सही फॉर्म का चयन करें

पहले आपको सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना होगा। उसके बाद समान्य सूचनाएं जैसे पता, पूरा नाम, रिवाइज्ड या मूल आईटीआर है, इसकी जानकारी देनी होगी। 

फॉर्म 26 एएस देखें

आप अपने दिए गए टैक्स की गणना फॉर्म 26 एएस में देख सकते हैं जो आयकर की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। 

दूसरी साइटों की मदद लें

आप टैक्स फाइल करने वाली कुछ वेबसाइट्स की मदद भी ले सकते हैं। ये वेबसाइट्स फॉर्म 16 अपलोड करने की सुविधा देती है। पर ये शुल्क भी लेती हैं। 

याद रखें

-अगर आपने नए नियोक्ता को पुराने प्राप्त वेतन की जानकारी नहीं दी होगी तो आपके कर की कटौती कम हुई होगी। 
-अगर आपने 80सी के तहत हुई कटौतियों की पूरी जानकारी नए नियोक्ता को नहीं दी है तो हो सकता है कि आपकी कटौती दो बार हो जाए। 

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