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GST: दूध और खाद्यान होंगे सस्ते, 90 फीसद वस्तुओं की टैक्स दर पर बनी सहमति

वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के कायार्न्वयन के बाद अनाज सस्ते हो जाएंगे क्योंकि जीएसटी परिषद ने अनाज को जीएसटी से मुक्त रखने का फैसला आज किया। यह नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य...

एजेंसी नई दिल्ली Thu, 18 May 2017 10:50 PM
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वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के कायार्न्वयन के बाद अनाज सस्ते हो जाएंगे क्योंकि जीएसटी परिषद ने अनाज को जीएसटी से मुक्त रखने का फैसला आज किया। यह नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य है। जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुत व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्री कर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22—24 प्रतिशत कर लगता है।

परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ सभी चीजों के लिए जीएसटी दरों को अंतिम रूप दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। दूध व दही को कराधान से छूट जारी रहेगी जबकि मिठाई पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा। दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट काफी के अलावा) व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत की सबसे कम कर दर आयद होगी जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर ही है। जीएसटी के कायार्न्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। फिलहाल कुछ राज्य इन पर मूल्यवर्धित कर लगाते हैं।

जेटली ने संवाददाताओं से कहा,हमने (आज की बैठक में) ज्यादातर वस्तुओं के लिए कर दरों व छूट सूची को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक के पहले दिन 1211 में से छह को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दर तय कर ली गई। परिषद कल सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम व बीड़ी के लिए कर की दर तय करेगी। उन्होंने कहा, बाकी के लिए दरों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसी तरह पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं के लिए जीएसटी अभी तय की जानी है। 
उन्होंने कहा कि कल की बैठक में सेवाओं पर कर की दर भी तय की जाएगी।

सात प्रतिशत वस्तुओं को छूट सूची में रखा गया है जबकि 14 प्रतिशत वस्तुओं को पांच प्रतिशत के सबसे कम दर वाले दायरे में रखा गया है। वहीं 17 प्रतिशत वस्तुओं को 12 प्रतिशत कर दायरे में, 43 प्रतिशत वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर स्लैब में जबकि 19 प्रतिशत वस्तुओं को 28 प्रतिशत के उच्चतम कर दायरे में रखा गया है। लगभग 81 प्रतिशत वस्तुओं पर 18 प्रतिशत या कम जीएसटी कर लगेगा। एयरेटेड पेय व कारों पर 28 प्रतिशत कर दायरे में कर लगेगा। अधिकतम दर पर छोटी कारों पर एक प्रतिशत उपकर, मक्षौली कारों पर तीन प्रतिशत व लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत उपकर लगेगा।

सोने पर राज्यों ने चार प्रतिशत कर की मांग की हालांकि यह स्लैब जीएसटी के मंजूरशुदा बैंड में नहीं है। जेटली ने कहा कि कोई मुद्रास्फीतिक दबाव नहीं आएगा क्योंकि 31 प्रतिशत के दायरे वाली ज्यादातर दरों को घटाकर 28 प्रतिशत पर लाया गया है। कोयले पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि मौजूदा कर दर 11.69 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, अनाज छूट सूची में रहेंगे। लेकिन पैकेज्ड व ब्रांडेड खाद्य उत्पादों के बारे में अलग से फैसला किया जाना है। इस बारे में अभी फैसला किया जाना है।

जेटली ने कहा कि दरों के बारे में आज के फैसले में मुख्य फीचर यह है कि जीएसटी के तहत किसी भी जिंस के लिए कर दर बढ़ेगी नहीं। किसी तरह की बढोतरी नहीं होगी। अनेक जिंसों के लिए तो इसमें आंशिक कमी ही आएगी।
 

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