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पूर्णिया में व्ययन पदाधिकारी को दिया गया जीएसटी का प्रशिक्षण

देश स्तर पर सभी अप्रत्यक्ष केन्द्रीय एवं राजकीय करों को समाहित कर एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर की अवधारणा के साथ जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया जा रहा है। बुधवार को शहर के एक ऑटो परिसर में आयोजित...

पूर्णिया में व्ययन पदाधिकारी को दिया गया जीएसटी का प्रशिक्षण
Center,BhagalpurWed, 24 May 2017 11:03 PM
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देश स्तर पर सभी अप्रत्यक्ष केन्द्रीय एवं राजकीय करों को समाहित कर एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर की अवधारणा के साथ जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया जा रहा है। बुधवार को शहर के एक ऑटो परिसर में आयोजित कार्यशाला में जीएसटी क्रियान्वयन को लेकर सभी निकासी व व्ययन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का उद्घाटन उप विकास आयुक्त रामशंकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर वाणिज्य कर उपायुक्त अशोक कुमार यादव ने जीएसटी से संबंधित जानकारी देते कहा कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अपना ऑन लाइन निबंधन कराना होगा। नई कर संरचना के तहत आपूर्तिकर्ता से टीडीएस की कटौती करने की प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया। निकासी व व्ययन पदाधिकारी समय सीमा के अन्तर्गत टीडीएस की राशि जमा कर अगले माह की 10 तारीख तक ऑन लाईन रिर्टन दाखिल करना होगा। जो भी निकासी व व्ययन पदाधिकारी समय सीमा का अनुपालन नहीं करेंगे वैसे अधिकारी से प्रतिदिन 100 रुपये की दर से अधिकतम पांच हजार तक की राशि व्यक्तिगत रुप से आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। कार्यशाला में सहायक वाणिज्य कर आयुक्त समेत जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मौजूद थे।

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