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तेजाब हत्याकांड में शहाबुद्दीन पर पटना हाईकोर्ट में आदेश सुरक्षित

सीवान के चर्चित तेजाब हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन सहित मुन्ना मियां, शेख असलम तथा राजकुमार साह की ओर से दायर आपराधिक अपील पर...

 तेजाब हत्याकांड में शहाबुद्दीन पर पटना हाईकोर्ट में आदेश सुरक्षित
हिन्दुस्तान टीम,पटनाFri, 30 Jun 2017 11:49 PM
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सीवान के चर्चित तेजाब हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन सहित मुन्ना मियां, शेख असलम तथा राजकुमार साह की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति किशोर कुमार मंडल तथा न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने सभी अपील पर एक साथ सुनवाई की। साथ ही दोनों पक्षों को अपना-अपना लिखित बहस जमा करने का आदेश दिया। शहाबुद्दीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि किसी भी गवाह ने इस केस में मो. शहाबुद्दीन का नाम नहीं लिया है। यहां तक कि घटना के समय अपहृत बच्चा सूचक (बच्चे की मां) के पति चंदा बाबू के स्टाफ के घर पर होने की बात कही गई है।

पूर्व सांसद इस मामले में संलिप्त नहीं थे। सभी गवाहों ने शहाबुद्दीन की संलिप्तता नहीं होने की जानकारी कोर्ट को दी। वहीं, सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने कोर्ट को बताया कि घटना के पूर्व शहाबुद्दीन ने मोबाइल व सरकारी लैंडलाइन नंबर से सूचक के परिजनों से रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। जो व्यक्ति प्रशासन को खुली चुनौती दे, पुलिस पर हमला करे, अपना शासन चलाए और यहां तक कि एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरण के लिए अपनी निजी गाड़ी से जा अपने समर्थक के घर रहे वैसे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति खुलकर गवाही दे सकता है। पुलिस गवाह को कोर्ट में खड़ा कर दी, यही अपने आप में गवाही है। पूर्व सांसद के प्राइवेट आर्मी के समक्ष जब पुलिस की नहीं चली तो एक साधारण व्यक्ति की क्या मजाल की उनके खिलाफ खुलकर गवाही दे दे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए इन सारी बातों को कोर्ट में समक्ष रखी। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।

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