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उद्योग में निजी उपयोग के वाहनों पर नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट

चार्टर्ड एकाउंटेंट व टैक्स परामर्शी नीरज हरोडिया ने कहा कि उद्योग में निजी उपयोग के लिए खरीदे गए वाहनों पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए खरीदे गए वाहनों पर इनपुट टैक्स...

उद्योग में निजी उपयोग के वाहनों पर नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट
हिन्दुस्तान टीम,पटनाSun, 25 Jun 2017 07:51 PM
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चार्टर्ड एकाउंटेंट व टैक्स परामर्शी नीरज हरोडिया ने कहा कि उद्योग में निजी उपयोग के लिए खरीदे गए वाहनों पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए खरीदे गए वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के बाद प्राप्त होगा। श्री हरोडिया ने रविवार को बिहार उद्योग संघ (बीआईए) के तत्वावधान में संघ परिसर में आयोजित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) पर एकदिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह जानकारी दी। बताया कि जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होने वाले वस्तुओं की विस्तार से चर्चा की गयी है और यह भी बताया गया है कि किन-किन वस्तुओं पर यह नहीं मिलेगा। वहीं, वरिष्ठ टैक्स परामर्शी व एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के विजिंटिंग प्रोफेसर सीए जयेश गुप्ता ने बताया कि जो वर्तमान डीलर हैं, उन्हें जीएसटी में शामिल होने के बाद पुराने स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए 90 दिनों के अंदर जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। एक साल पुराने बिल पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा।कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र का भी आयोजन किया गया। मौके पर वाणिज्य कर विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार मिश्र, केंद्रीय उत्पाद के आयुक्त विनायक गुप्ता ने उद्यमियों के जीएसटी से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। श्री मिश्र ने बताया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के माध्यम से सड़क मार्ग से सामान मंगाने पर भाड़े पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा, किंतु वह बाद में वापस मिल जाएगा। यह जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के बाद प्राप्त होगा। कार्यक्रम में बीआईए के अध्यक्ष रामलाल खेतान, उपाध्यक्ष संजय कुमार भरतिया, महासचिव अरविंद कुमार सिंह, एकेपी सिन्हा, पूर्व उपाध्यक्ष संजय गोयनका, केपीएस केशरी, अरुण अग्रवाल सहित करीब डेढ़ सौ उद्यमी शामिल हुए।

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