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नवम्बर से बिना वजन नहीं बिकेंगे बालू-पत्थर

खनन विभाग ने खनिज पदार्थों की चोरी रोकने व सिस्टम को पारदर्शी तथा हाईटेक बनाने के लिए नियमावली में कई परिवर्तन किये हैं। नई लघु खनिज नियमावली 2017 के अनुसार अब लघु खनिजों मसलन बालू, पत्थर आदि के खनन...

नवम्बर से बिना वजन नहीं बिकेंगे बालू-पत्थर
हिन्दुस्तान टीम,नवादाMon, 16 Oct 2017 06:15 PM
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खनन विभाग ने खनिज पदार्थों की चोरी रोकने व सिस्टम को पारदर्शी तथा हाईटेक बनाने के लिए नियमावली में कई परिवर्तन किये हैं। नई लघु खनिज नियमावली 2017 के अनुसार अब लघु खनिजों मसलन बालू, पत्थर आदि के खनन व परिवहन के लिए साइट पर धर्मकांटा लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

एक नवम्बर से बिना वजन किये खनन अवैध माना जायेगा व संबंधित ठेकेदारों अथवा एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कम बिक्री वाले साइट पर विभाग ने रहम की है, वहां धर्मकांटा लगाने की अनिवार्यता में ढील दी गयी है। विभाग के मुताबिक परिवहन विभाग के मानकों के अनुरूप वजन कर खनिजों की ढुलाई से ओवरलोडिंग की समस्या से निजात मिलेगी व सड़कों की स्थिति समय से पूर्व से खराब नहीं होगी। इसके अलावा विभाग के पास खनन का आंकड़ा भी होगा। धर्मकांटा को खनन विभाग के सिस्टम से जोड़ा जाएगा। विभाग के प्रधान सचिव के के पाठक के साथ पटना में 13 अक्टूबर को आयोजित बैठक में जिले के सहायक खनन निदेशक को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में खनन से जुड़े ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य

जिले के सभी ट्रांसपोर्टरों को उनके कॉमर्शियल वाहनों में जीपीएस सिस्टम व डिजिटल लॉक लगाना अनिवार्य होगा। एक नवम्बर से बिना जीपीएस व डिजिटल लॉक वाले वाहनों से खनिज पदार्थों की ढुलाई पर रोक लगा दी गयी है। ढुलाई करते पाये जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर उनके मालिक व ड्राइवर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। विभाग का मानना है कि डिजिटल लॉक लगाने से बीच में खनिजों के अनलोड होने का खतरा नहीं होगा। जबकि वाहनों में जीपीएस लगाने से इसकी मूवमेंट की जानकारी विभाग को मिलती रहेगी।

खुदरा अनुज्ञप्ति दी जाएगी

नई लघु खनिज नियमावली 2017 में खुदरा अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान किया गया है। लघु खनिजों की बिक्री के लिए खनन विभाग छोटे कारोबारियों को लाइसेंस देगा। डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिले में लाइसेंस जारी करेगी। लाइसेंस लेकर छोटे कारोबारी खनिज पदार्थों को विभाग अथवा ठेकेदारों से खरीदकर निर्धारित स्थल पर डम्प कर विभागीय निर्देशानुसार बिक्री कर सकेंगे। इससे लोगों को आसानी से खनिज पदार्थ उपलब्ध हो सकेगा तथा रोजगार का भी सृजन होगा।

खनिज निगम का होगा गठन

विभाग बिहार राज्य खनिज निगम का गठन करेगी। खनन विभाग के अन्दर कार्यरत यह सरकारी एजेंसी ही अब जिले में लघु खनिजों का थोक व्यापार कर सकेगी। थोक व्यापार में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जाएगी। इससे लघु खनिजों की चोरी रोकी जा सकेगी व सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा। इसके लिए खनिज विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

वर्जन

जिले के बालू व पत्थर ठेकेदारों को समय सीमा के भीतर धर्मकांटा लगाने का निर्देश दिया गया है। गोनी पहाड़ के समीप एक धर्मकांटा लगाया गया है। वारिसलीगंज के दरियापुर, नारदीगंज, कादिरगंज व खरांट बालू घाटों में धर्मकांटा लगाया जा रहा है। जीपीएस व डिजिटल लॉक लगाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। - प्रमोद कुमार, सहायक खनन निदेशक, नवादा।

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