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दस हजार तक टैक्स जमा पूर्व की तरह चालान से होगा

दस हजार रुपये तक टैक्स जमा पूर्व की तरह चालान से होगा। लेकिन, इससे अधिक राशि के लिए बैंकों के जरिए एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए जीएसटी जमा करना होगा। एक ग्राहक को दस हजार रुपये से अधिक कैश के जरिए...

दस हजार तक टैक्स जमा पूर्व की तरह चालान से होगा
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरWed, 28 Jun 2017 09:08 PM
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दस हजार रुपये तक टैक्स जमा पूर्व की तरह चालान से होगा। लेकिन, इससे अधिक राशि के लिए बैंकों के जरिए एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए जीएसटी जमा करना होगा। एक ग्राहक को दस हजार रुपये से अधिक कैश के जरिए सामान की बिक्री व्यवसायी किसी भी हालत में नहीं कर सकते। अगर ग्राहक के पास चेक व डेबिट कार्ड नहीं है तो दस-दस हजार का बिल राशि के हिसाब से अलग-अलग करके देना होगा। स्पष्ट है कि जीएसटी में किसी स्तर से बिक्री पर टैक्स देना है। यह वैट से सिर्फ इस मायने में अलग है कि इसमें सभी तरह के टैक्स को शामिल कर लिया गया है। इस कर की प्रक्रिया से व्यवसायियों व ग्राहकों दोनों को फायदा होना है। यह जानकारी बुधवार को क्लब रोड स्थित एक होटल में एचडीएफसी बैंक की ओर से जीएसटी पर हुई कार्यशाला में सीए रंजीत कुमार रंजन ने दी। उन्होंने कारोबारियों को बारिकी से इस बारे में बताया। वहीं, बैंक के अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी कारोबारी के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है और दस हजार से अधिक टैक्स जमा करना है तो हेल्प डेस्क की सुविधा है। कार्यशाला का उद्घाटन बैंक के कलस्टर हेड अश्विनी कुमार ने किया। मौके पर विजय तेरियार, अविनाश त्रिपाठी, देवेन्द्र झा ने कारोबारियों को जीएसटी जमा करने की सुविधाओं के बारे में बताया। संचालन व स्वागत बैंक की सरैयागंज शाखा के ब्रांच मैनेजर अरुण कुमार चौधरी ने किया।

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