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हत्या में बाप व दो बेटों को आजीवन कारावास

एडीजे राजकिशोर पांडेय ने हत्या के एक मामले में बाप व उसके दो बेटों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सनसरैया...

हत्या में बाप व दो बेटों को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,बगहाMon, 21 Aug 2017 05:52 PM
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एडीजे राजकिशोर पांडेय ने हत्या के एक मामले में बाप व उसके दो बेटों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सनसरैया निवासी चंद्रिका प्रसाद और उसके बेटे राजदेव प्रसाद व छठू कुमार शामिल हैं। लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल 2015 की शाम सुखाड़ी प्रसाद घर बना रहा था। इसी दौरान तीनों अभियुक्त बांस लिए आए और गाली देखते हुए सुखाड़ी प्रसाद को खोजने लगे। इस पर सुखााड़ी के भतीजे गोकुल प्रसाद ने उन्हें वहां से जाने को कहा। इसके बाद अभियुक्तों ने हाथ में लिए बांस से मारकर उसका सिर फोड़ दिया। गोकुल को पिटता देख उसकी भावज चंदा देवी बचाने आयी तो अभियुक्तों ने उसका भी सिर फोड़ दिया। दोनों को इलाज के लिए एमजेके अस्पताल लाया गया, जहां गोकुल की स्थिति नाजुक देख उसे पटना रेफर कर दिया। पटना जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी। मामले को लेकर मृतक गोकुल के पिता भिखारी प्रसाद ने अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी। घटना का कारण जमीन का विवाद बताया गया था।

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