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मालिकाना फीस देने पर मिलेंगी गिट्टी और मिट्टी

ठेकेदारों को निर्माण कार्य में बालू, गिट्टी और मिट्टी का इस्तेमाल करने पर अब मालिकाना फ़ीस देनी होगी। राज्य सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिले में दो फीसदी मालिकाना...

मालिकाना फीस देने पर मिलेंगी गिट्टी और मिट्टी
हिन्दुस्तान टीम,अररियाWed, 18 Oct 2017 10:41 PM
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ठेकेदारों को निर्माण कार्य में बालू, गिट्टी और मिट्टी का इस्तेमाल करने पर अब मालिकाना फ़ीस देनी होगी। राज्य सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिले में दो फीसदी मालिकाना फ़ीस लागु करने के लिए बुधवार को डीएम हिमांशु शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गयी। इसमें एडीएम, जिला खनन पदाधिकारी व तमाम तकनिकी विभागों के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे।

इस बैठक में खनन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ठेकेदारों को अब रॉयल्टी की जगह दो फीसद मालिकाना देना होगा।इससे न सिर्फ सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और सरकार को कई पेचीदगी से छुटकारा मिलेगा। बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 लागु किया गया है और इसे प्रभावी ढंग से लागु करने की जिम्मेवारी सभी जिलों को दी गयी है। बुधवार को आयोजित बैठक में इसपर सहमति बनी। दो फीसद मालिकाना फ़ीस लागु होने के बाद फार्म एम और फार्म एन की प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया है। पहले बालू, गिट्टी और मिट्टी लेने के लिए विभाग के पास रॉयल्टी देनी होती थी। बैठक में एडीएम आमोद कुमार शरण, एडीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार आदि थे।

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