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कोबाड गांधी को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य कोबाड गांधी को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया ताकि पुलिस प्रशासन नक्सली नेता के इरादों से वाकिफ हो सके।
न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने से एक दिन पूर्व अदालत में पेश किए जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा ने 59 वर्षीय गांधी को आठ अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
गांधी ने अदालत को बताया कि खुद की पैरवी करवाने के लिए उनके पास कोई वकील नहीं है जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई भोजनावकाश के बाद तक स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद जब माओवादी नेता की पैरवी करने के लिए कोई वकील उपलब्ध नहीं हुआ तो गांधी ने कहा कि वह अपने मामले की पैरवी खुद करेंगे।
इससे पूर्व दिन में गांधी ने संवाददाताओं को बताया मुझे लगता है कि यह चीजों को बढ़ाचढ़ाकर पेश करने जैसा है। जिसमें कहा जा रहा है कि माओवादियों के लिए लिखने वाले व्यक्ति को बड़ी गिरफ्तारी बताया जा रहा है। जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनके बारे में तो ऐसा कहा जा सकता है।

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