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दिबियापुर के बसपा विधायक श्ोखर तिवारी पर इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या में शामिल होने का आरोप है।
इंजीनियर हत्याकांडः आरोपी विधायक शेखर तिवारी की याचिका खारिज
लखनऊ, एजेंसी
First Published:07-09-09 10:39 PM
Last Updated:07-09-09 10:39 PM
औरैया के इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्याकाण्ड के अभियुक्त विधायक शेखर तिवारी की उस अर्जी को सत्र न्यायाधीश शिवानन्द मिश्र ने खारिज कर दिया, जिसमें विधायक ने इस मुकदमे को वर्तमान अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से किसी दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
गौरतलब है कि शेखर तिवारी ने स्थानान्तरण अर्जी प्रस्तुत कर मुकदमे की सुनवाई किसी अन्य अदालत में स्थानान्तरित करने का आग्रह किया था। यह मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ भेजा गया था। कोर्ट ने अर्जी को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया।
विदित हो कि 23-24 दिसम्बर, 2008 की रात औरैया के दिबियापुर थानाक्षेत्र में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शेखर तिवारी उनकी पत्नी विभा तिवारी समेत 10 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई यहां की अदालत में चल रही है।
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